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फारूक अब्दुल्ला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आजादी की मांग करने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश
Wed, 21 Aug 2019 01:43 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 21 Aug 2019 01:43 PM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला
- फोटो : अमर उजाला, फाइल
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जम्मू हाईकोर्ट के न्यायधीश धीरज सिंह ठाकुर की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के आजादी के समर्थन में दिए भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर न्यूज पेपर की कटिंग और बयानों की डिस्क तैयार कर कोर्ट में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
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सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश सी खजूरिया ने डॉ. फारूक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉ. अब्दुल्ला के खिलाफ आरपीसी के सेक्शन 124-ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।
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आरोप है कि शेख अब्दुल्ला की जयंती पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने 24 फरवरी 2017 को कथित रूप से आजादी पर भाषण दिया था। इस संबंध में एसएसपी श्रीनगर और एसएचओ ने भी प्रारंभिक जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करवाई। अब कोर्ट ने अगली तारीख पर न्यूज पेपर कटिंग और बयानों की डिस्क तैयार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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