फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Environment court declared murder accused Syeduddin a fugitive

Jammu News: एनआईए कोर्ट ने किया आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित

विज्ञापन
Environment court declared murder accused Syeduddin a fugitive
श्रीनगर। एनआईए कोर्ट श्रीनगर ने बडगाम जिले के सोइबुघ निवासी मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल शाह को शुक्रवार को भगोड़ा घोषित करते हुए 30 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने की चेेतावनी दी है। हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। तेरह साल से फरार सलाहुद्दीन पर यूएपीएके तहत कई मुकदमें दर्ज हैं।
विज्ञापन

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन ज़कूरा में दर्ज यूएपीए तथा आरपीसी के तहत एनआईए कोर्ट में याचिका दायर है। 2012 से अब उसके विरुद्ध कई दफा अरेस्ट वारंट जारी किया गया लेकिन पुलिस उसे कोर्ट मेंं पेश नहीं कर सकी। बताया गया कि आरोपी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर अपना ठिकाना बदल रहा है।
विज्ञापन

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल शाह को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही चेेतावनी दी कि 30 अगस्त 2025 को या उससे पहले अदालत में पेश होकर आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देे। हाजिर नहीं होने पर संपत्ति की कुर्की की जाएगी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने जनता से भगोड़े सैयद सलाहुद्दीन के बारे में सूचना देने की अपील की है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed