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Jammu News: नशा तस्कर की 55 लाख की संपत्ति कुर्क

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Drug smuggler's property worth Rs 55 lakh seized
अमर उजाला ब्यूरो
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श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में शुक्रवार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशा तस्कर की 55 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगभग 55 लाख मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में खसरा संख्या 2865 की 13.5 मरला भूमि पर निर्मित एक दो मंजिला आवासीय भवन शामिल है जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है।

उन्होंने बताया कि यह संपत्ति खजर मोहम्मद टिपलू पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अहद टिपलू निवासी दाऊद कॉलोनी अंचार की है। यह कार्रवाई सोवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है जिसमें कुर्क की गई संपत्ति के मालिक हिलाल अहमद टिपलू का बेटा आरोपी के रूप में शामिल पाया गया है। आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है, मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाकर, जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित की गई थी।
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