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डीसी रैना केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल नियुक्त
Fri, 01 Nov 2019 06:48 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Fri, 01 Nov 2019 06:48 PM IST
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जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल डीसी रैना
- फोटो : फाइल, अमर उजाला
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सीनियर एडवोकेट डीसी रैना केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 की सेक्शन 79 की सब सेक्शन(1) के तहत रैना की नियुक्ति की है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं।
रैना का प्रति माह मानदेय एक लाख रुपये होगा। वे सरकारी आवास में रहेंगे। यदि वे निजी घर लेते हैं, तो इसके लिए सरकार उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह भत्ता देगी।
सरकारी वाहन से आने जाने का खर्च, जजों के बराबर टीए और मेडिकल अलाउंस, कौंसल फीस अलग से तय की गई है। वह हर दिन सफर के लिए 1500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। गृह विभाग की तरफ से उन्हें जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रैना हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल थे।
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रैना का प्रति माह मानदेय एक लाख रुपये होगा। वे सरकारी आवास में रहेंगे। यदि वे निजी घर लेते हैं, तो इसके लिए सरकार उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह भत्ता देगी।
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सरकारी वाहन से आने जाने का खर्च, जजों के बराबर टीए और मेडिकल अलाउंस, कौंसल फीस अलग से तय की गई है। वह हर दिन सफर के लिए 1500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। गृह विभाग की तरफ से उन्हें जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। रैना हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल थे।
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