दो सगे भाइयों को छह साल की कठोर कैद
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जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी ने शनिवार को दो सगे भाइयों को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए छह साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों भाइयों को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
तहसील हीरानगर के छन्न रोड़ियां निवासी सगे भाइयों सोमनाथ और सुभाष चंद्र बीते पांच वर्षों से हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे। पुलिस केस के मुताबिक आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर 2007 में उस पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था।
प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी कौल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमनाथ और सुभाष चंद्र को हत्या के प्रयास का दोषी पाया और दोनों को छह-छह साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को आरपीसी की धारा 425 के तहत भी दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
साथ ही स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं कराते हैं तो दोनों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी।