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दो सगे भाइयों को छह साल की कठोर कैद

Sat, 04 Oct 2014 10:15 PM IST
Updated Sat, 04 Oct 2014 10:15 PM IST
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Six years rigorous imprisonment of two brothers

जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी ने शनिवार को दो सगे भाइयों को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए छह साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों भाइयों को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

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तहसील हीरानगर के छन्न रोड़ियां निवासी सगे भाइयों सोमनाथ और सुभाष चंद्र बीते पांच वर्षों से हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे। पुलिस केस के मुताबिक आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर 2007 में उस पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था।
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प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी कौल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमनाथ और सुभाष चंद्र को हत्या के प्रयास का दोषी पाया और दोनों को छह-छह साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला

Six years rigorous imprisonment of two brothers

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को आरपीसी की धारा 425 के तहत भी दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।

साथ ही स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं कराते हैं तो दोनों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी।

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