{"_id":"009fb30b6acbdf3b12c2ab65a8115b53","slug":"new-twist-in-chopra-murder-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चोपड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पढ़े खबर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चोपड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पढ़े खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 15 Jan 2015 09:41 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहुचर्चित चोपड़ा हत्याकांड के आरोपियों के ब्लड ग्रुप रिपोर्ट मामले को जम्मू के प्रिंसिपल सेशन जज ने गंभीरता से लिया है। साथ ही पुलिस को ब्लड ग्रुप पेश करने का अंतिम मौका दिया है। वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 26 नवंबर, 2014 को आरोपियों के ब्लड सैंपल लेने के निर्देश दिए गए थे।
विज्ञापन
रिपोर्ट की जानकारी इस अदालत को भी देने को कहा गया था। उसके बाद आदेशानुसार डीएनए प्रोफाइल तैयार की जानी थी। इसके लिए अदालत ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस रिपोर्ट जमा करने में असफल रही है।
विज्ञापन
अदालत ने पाया कि पिछली सुनवाई में अभियोजन ने कहा था कि आरोपियों ने ब्लड सैंपल देने से इंकार कर दिया, जबकि उसी दिन आरोपी के वकील ने अदालत में कहा था कि कोर्ट के निर्देशानुसार ग्रुपिंग के लिए आरोपियों को ब्लड सैंपल देने में कोई आपत्ति नहीं है।
विज्ञापन
प्रिंसिपल सेशन जज ने पाया कि वीरवार को भी सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उन्हें ब्लड सैंपल देने में आपत्ति नहीं है। हालांकि अभियोजन ने आज भी तर्क दिया कि आरोपी ब्लड सैंपल देने से इंकार कर रहा है।
संभावना है कि आरोपी को सीआरपीसी की धारा 53-ए की जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में अभियोजन एजेंसी को ब्लड ग्रुपिंग रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है।