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नेपाल मर्डर केसः कोर्ट ने तय किए आरोप, सजा जल्द

Tue, 12 Aug 2014 01:56 AM IST
Updated Tue, 12 Aug 2014 01:56 AM IST
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court frames charges in nepal murder case

जम्मू की युवती की नेपाल में हुई मौत के बहुचर्चित मामले में प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन की अदालत ने आरोपी मृतका के पति संजीव कुमार शर्मा, ससुर केवल कृष्ण शर्मा, सास द्वारिका शर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

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महिला रोमिका शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल में मौत हुई थी। सीबीआई केस के अनुसार सभी आरोपी जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके के स्थायी निवासी हैं।

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रोमिका घायल हालत में पड़ी मिली

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मई 2002 में संजीव कुमार की काठमांडू (नेपाल) स्थित रेनबो कैमरा इंडस्ट्रीज में नौकरी लगी। फरवरी 2003 में कंपनी ने फैक्ट्री परिसर के करीब ही दूसरी मंजिल पर रिहायशी सुविधा उपलब्ध करवाई।

संजीव ने रोमिका के साथ जम्मू में शादी की और 14 फरवरी, 2003 को दोनों नेपाल चले गए। वहां कुछ दिन बिताने के बाद रोमिका बीएड की डिग्री लेने के लिए जम्मू आई और नौ जून 2003 को वापस काठमांडू लौट गई।

पांच जुलाई 2003 को संजीव के अभिभावक भी वहां पहुंच गए। 14 जुलाई 2007 की सुबह 5:30 बजे रेनबो इमारत और कपड़ा गोदाम के बीच रोमिका घायल हालत में पड़ी मिली।

एक्सरसाइज करने छत पर गई थी

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गार्ड और कपड़ा गोदाम के मुलाजिमों ने लोगों को सूचित किया और रोमिका को काठमांडू के बीएंडबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर थियांग शू ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस दौरान उसके पति भी साथ थे। उन्होंने ललितपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि उनकी पत्नी एक्सरसाइज करने छत पर गई थी, जहां से वह नीचे गिर गई।

प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू आरएस जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि जांच एजेंसी द्वारा दर्ज बयान और सबूत आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 498-ए, 306, 34 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं।

इसलिए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं।

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