फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court asked what action taken against masarat alam

कोर्ट ने मांगी मसर्रत के खिलाफ एक्शन की रिपोर्ट

Thu, 07 May 2015 10:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 07 May 2015 10:21 PM IST
विज्ञापन
court asked what action taken against masarat alam

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रियासती सरकार पर को नोटिस जारी करते हुए अलगाववादी नेता मसर्रत आलम व अन्य के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण लिए गए एक्शन की रिपोर्ट मांगी है। मसर्रत और आशिया अंद्राबी ने कश्मीर में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने और पाकिस्तानी झंडे फहराए थे।

विज्ञापन


हाईकोर्ट के जस्टिस हसनैन मसूदी और जस्टिस जनक राज कोतवाल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के अंदर अदालत में ‘एक्शन रिपोर्ट’ पेश करने को कहा। नोटिस में मीडिया की ओर से जारी गलत खबरों पर भी लिए गए एक्शन के बारे में सरकार से पूछा।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एसएस लहर और आदित्य शर्मा ने दलीलें पेश कीं, जबकि सरकार की ओर से सीनियर एएजी सीमा शेखर उपस्थित थीं। सीनियर एएजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


खंडपीठ ने सामान्य तौर से पूछा कि सरकार बताए कि गलत ढंग से खबरों को पेश करने के मामले में उन्होंने क्या कदम उठाए, जिससे रियासत की शांति भंग होने के साथ कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।


याचिकाकर्ता संजय वर्मा और धीरज चौधरी ने याचिका में कहा कि अलगाववादी नेता की रैली में मात्र 150-200 लोग उपस्थित थे, लेकिन समाचार एजेंसियों ने इसे बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इसमें दिखाया गया कि पूरी रियासत भारत के खिलाफ है। इससे रियासत की शांति भंग हुई। जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed