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गर्भ के हत्यारों को जल्द मिलेगा करनी का फल

Wed, 19 Nov 2014 01:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Wed, 19 Nov 2014 01:02 AM IST
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chargesheet filed in abortion case

अखनूर के चर्चित गर्भपात मामले में प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू आरएस जैन की अदालत ने छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आरोपियों में सुरिंदर कम्पानी, राधा देवी, तजेश्वर, राजिंदर कुमार, राकेश कुमार और पूजा देवी शामिल है।

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पुलिस केस के अनुसार, तीन अप्रैल 2010 को अखनूर पुलिस को सूचना मिली कि सीएचओ के पद से रिटायर्ड सुरिंदर कम्पानी राजा बाजार स्थित कस्कूरी लाल महाजन के घर के एक कमरे में अस्पताल चला रहे थे। जबकि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था।
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वे उसे सरकारी पंजीकृत क्लीनिक के रूप में बताते थे, ताकि लोगों को ठगा जा सके। आरोपी खुद को डाक्टर बताता था और एक अल्ट्रा साउंड मशीन भी लगा रखी थी। जहां सभी आरोपियों ने गर्भवती महिला की जांच की और लड़की होने पर उसका अवैध गर्भपात भी किया।
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जांच में पता चला कि उन्होंने अन्य 4-5 महिलाओं का भी गर्भपात किया। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 420, 419, 312, 109 के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रिंसिपल सेशन जज ने मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। जेएनएफ

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