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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Fri, 03 Feb 2017 05:18 PM IST
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प्रधान सत्र न्यायाधीश ने खारिज की याचिका
- फोटो : डेमो फोटो
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जम्मू में अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका को प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा एमएल मन्हास ने खारिज कर दिया। आरोपी सुभाष सिंह निवासी गांव राया, तहसील विजयपुर, जिला सांबा के खिलाफ अभियोजन चल रहा है।
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अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधाें के आरोपियाें के खिलाफ सख्ती जरूरी है। अदालत ने कहा, पूरे समाज पर असर डालने वाले मामलाें में नरम रुख रखना कानून सम्मत नहीं है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए याची पक्ष की दलीलें खारिज की जाती हैं।
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