फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   bail rejected in case of asset more than incomeq

आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Mar 2017 12:50 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Tue, 07 Mar 2017 12:50 AM IST
विज्ञापन
bail rejected in case of asset more than incomeq
कोर्ट - फोटो : File Photo

एंटी क्रप्शन कोर्ट जम्मू ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के पीआरओ रहे केवल शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। राज्य विजिलेंस आर्गेनाइजेशन की ओर से केवल को आय से अधिक और बेनामी संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल जज संजीव गुप्ता ने सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज की। 

विज्ञापन


जज ने सरकारी वकील अजय डोगरा और आरोपी के वकील एके शान की दलीलें सुनीं। कहा कि इस मामले में आर्थिक धारा बनती है। यह एक ऐसा अपराध है, जिससे समाज के पैसों का नुकसान होता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। एक फारेस्ट गार्ड के पास दो साल में 4 करोड़ की संपत्ति आ जाती है, जो एक गंभीर मामला है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी शख्स की आजादी बहुत कीमती होती है, लेकिन हर एक स्थिति में यह सही नहीं होती। किसी एक की आजादी और समाज दोनों को बराबर रखना होता है।
विज्ञापन


किसी भी मामले में आरोपी की आजादी उसके केस पर निर्भर करेगी। ऐसे में यह अपराध ऐसा है, जिससे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। बताते चलें कि केवल शर्मा के पास दो साल के भीतर कई संपत्ति आई। विजिलेंस ने अपनी जांच में पाया कि उसके पास आधा दर्जन महंगी गाढ़ियां, पत्नी के नाम पर संपत्ति, आधा दर्जन जगहों पर घर और कई प्लाट हैं। कई तरह के विदेशी टूर केवल ने पीआरओ रहते हुए लगाए। विजिलेंस को जांच में सहयोग करने की बजाए केवल शर्मा जांच अधिकारी को धमकाता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed