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आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 07 Mar 2017 12:50 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : File Photo
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एंटी क्रप्शन कोर्ट जम्मू ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के पीआरओ रहे केवल शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। राज्य विजिलेंस आर्गेनाइजेशन की ओर से केवल को आय से अधिक और बेनामी संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल जज संजीव गुप्ता ने सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज की।
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जज ने सरकारी वकील अजय डोगरा और आरोपी के वकील एके शान की दलीलें सुनीं। कहा कि इस मामले में आर्थिक धारा बनती है। यह एक ऐसा अपराध है, जिससे समाज के पैसों का नुकसान होता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। एक फारेस्ट गार्ड के पास दो साल में 4 करोड़ की संपत्ति आ जाती है, जो एक गंभीर मामला है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी शख्स की आजादी बहुत कीमती होती है, लेकिन हर एक स्थिति में यह सही नहीं होती। किसी एक की आजादी और समाज दोनों को बराबर रखना होता है।
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किसी भी मामले में आरोपी की आजादी उसके केस पर निर्भर करेगी। ऐसे में यह अपराध ऐसा है, जिससे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। बताते चलें कि केवल शर्मा के पास दो साल के भीतर कई संपत्ति आई। विजिलेंस ने अपनी जांच में पाया कि उसके पास आधा दर्जन महंगी गाढ़ियां, पत्नी के नाम पर संपत्ति, आधा दर्जन जगहों पर घर और कई प्लाट हैं। कई तरह के विदेशी टूर केवल ने पीआरओ रहते हुए लगाए। विजिलेंस को जांच में सहयोग करने की बजाए केवल शर्मा जांच अधिकारी को धमकाता है।
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