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शिक्षिका बलात्कार केस: आरोपी को अग्रिम जमानत

Tue, 12 Aug 2014 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 12 Aug 2014 12:32 AM IST
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anticipatory bail in rape case

शिक्षिका से बलात्कार केस में आरोपी पुंछ निवासी मोहम्मद रज्जाक को हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज की अदालत ने दो सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी मोहम्मद रज्जाक पर आरोप है कि उसने पुंछ की हवेली तहसील में रहने वाली एक शिक्षिका का उस वक्त बलात्कार किया, जब वह 14 जून 2014 को फोटो कापी करवाने के लिए बाजार की ओर जा रही थी।

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पीड़िता के अनुसार जब वह नाला चकतारू के पास पहुंची तो वहां पहले से छुपकर बैठा आरोपी उसे जबरन झाड़ियों के पीछे ले गया और उसका बलात्कार किया। साथ ही एफिडेविट और कुछ सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए। उसके बाद मौके से भाग गया।
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आरोपी के वकील एसके पुरी ने अग्रिम जमानत के लिए दायर आवेदन में कहा कि युवती और आरोपी के बीच लंबे समय से प्यार चल रहा था। 27 मई 2014 को सरवाल जामा मस्जिद में उनका निकाहनामा बना। युवती के परिवार वाले उसका निकाह किसी अन्य स्थान पर करवाना चाहते हैं।
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इसी कारण उन्होंने न सिर्फ उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया, बल्कि युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया। एएजी रविंदर शर्मा और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जनक राज ने पाया कि एएजी इस मामले में पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांग रहे हैं।


अदालत ने आरोपी को 50 हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस दौरान जांच अधिकारी को बिना सूचित किए थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए।

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