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एक करोड़ की लूट मामले में जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट की टिप्पणी

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एक करोड़ की लूट मामले में जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट की टिप्पणी
जम्मू। नेशनल हाईवे कठुआ पर एक ट्रक से एक करोड़ की लूट के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की अगर नेशनल हाईवे पर इस तरह लूट की वारदातों में आरोपियों को राहत दी जाएगी, तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा।
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कोर्ट ने बचाव पक्ष की जमानत अर्जी पर आरोपी विकास तलवार, वरुण सिंह, योगेश सलगोत्रा, गौरव कुमार गौतम और अमित कुमार पाल को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए, इसके तहत एक वाहन में 1 करोड़ रुपये की रकम इधर से उधर होने पर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने 2016 में नोटबंदी के जरिये कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ इस तरह की घटना दिखा रही है कि फिर से कुछ कंपनियां अपना बेहिसाब पैसा इधर-उधर कर रही हैं। जेएनएफ
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