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टेंकर ड्राइवर को दो साल कैद

Sat, 29 Sep 2018 01:53 AM IST
Updated Sat, 29 Sep 2018 01:53 AM IST
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टेंकर ड्राइवर को दो साल कैद
जम्मू। एक्साइज मजिस्ट्रेट ने तेज ड्राइविंग करने के आरोप में टैंकर चालक अनुपम भारद्वाज को दो साल कैद की सजा सुनाई है। प्रोसेक्यूटिंग आफिसर जितेंद्र आनंद ने कोर्ट में बताया कि 30 मई 2004 को पौने बारह बजे पुलिस पोस्ट पौनी को सूचना मिली कि मुन्ना निवासी प्रेम नगर मौजूदा निवास खोड़ियां बाइक से गोल गुजराल की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह विजय नगर गोल गुजराल पहुंचा तो टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। टैंकर अनुपम भारद्वाज निवासी शरूट चला रहा था और मुन्ना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ 304-ए के तहत मामला बनता है। कोर्ट ने दो साल की कैद के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। ब्यूरो
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