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चरस तस्कर को दस साल कैद
Updated Fri, 13 Jul 2018 01:44 AM IST
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जम्मू। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार ने चरस तस्कर काली दास और आशा सिंह निवासी बडयाल ब्राह्मणा आरएसपुरा को दस साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों से 12 किलो 480 ग्राम चरस बरामद की गई थी।
कोर्ट ने एडवोकेट प्रिंस खन्ना और एडिशनल पब्लिक प्रोसेक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों के बाद पाया कि दोनों आरोपी ट्रक से चरस लाए थे। काली दास ट्रक ड्राइवर है और आशा सिंह उसका मालिक है। इतनी मात्रा में चरस लाने का मतलब, उसकी बिक्री करना है। पुलिस ने 27 अप्रैल को ड्राइवर की सीट के नीचे से चरस बरामद की थी। पुलिस ने ट्रक सीज कर दिया। कोर्ट में जो सबूत व गवाह पेश किए गए। प्रोसेक्यूशन केस को साबित करने मेें सफल रहा है। चरस को जम्मू व अन्य क्षेत्र के युवाओं को बेचा जाना था। इस मामले में न्यूनतम सजा दस साल है और अधिकतम 20 साल। एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। दोनों को कोर्ट दस साल कैद और एक-एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाती है। अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो आरोपियों को कुछ माह के लिए जेल में और रहना होगा। जेएनएफ
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कोर्ट ने एडवोकेट प्रिंस खन्ना और एडिशनल पब्लिक प्रोसेक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों के बाद पाया कि दोनों आरोपी ट्रक से चरस लाए थे। काली दास ट्रक ड्राइवर है और आशा सिंह उसका मालिक है। इतनी मात्रा में चरस लाने का मतलब, उसकी बिक्री करना है। पुलिस ने 27 अप्रैल को ड्राइवर की सीट के नीचे से चरस बरामद की थी। पुलिस ने ट्रक सीज कर दिया। कोर्ट में जो सबूत व गवाह पेश किए गए। प्रोसेक्यूशन केस को साबित करने मेें सफल रहा है। चरस को जम्मू व अन्य क्षेत्र के युवाओं को बेचा जाना था। इस मामले में न्यूनतम सजा दस साल है और अधिकतम 20 साल। एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। दोनों को कोर्ट दस साल कैद और एक-एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाती है। अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो आरोपियों को कुछ माह के लिए जेल में और रहना होगा। जेएनएफ
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