फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu Kashmir latest news in hindi, Life imprisonment to eight convicts who killed a person in a land dispute

जम्मूः 14 साल पहले जमीन विवाद में हुई थी व्यक्ति की हत्या, आठ दोषियों को उम्रकैद

Fri, 24 Jul 2020 01:57 AM IST
जेएनएफ, जम्मू Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Fri, 24 Jul 2020 01:57 AM IST
विज्ञापन
Jammu Kashmir latest news in hindi, Life imprisonment to eight convicts who killed a person in a land dispute
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

जम्मू शहर से सटे कानाचक इलाके में 14 साल पहले जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या मामले में अदालत ने आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस साजिश में शामिल दो लोगाें को दो साल जेल होगी। गुरुवार को द्वितीय जिला अतिरिक्त जज वीएस भाऊ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः पानी पर तैरती सब्जी मंडी, किसी का भी दिल जीत ले ये खूबसूरती, देखें तस्वीरें        
विज्ञापन


दोषियों में रमेश सिंह, तिलक राज, सूरम सिंह निवासी दयारन, बलवान सिंह निवासी पखियां, रघुवीर सिंह निवासी मरजाली, मंगल सिंह निवासी गोरखा नगर जम्मू, मनोहर लाल निवासी हरकुंड फलोरा और तिलक राज निवासी कंगडैल शामिल हैं। भारत भूषण और नरेश कुमार भी इस साजिश के दोषी पाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह मामला जून 2006 का है। जमीन विवाद में उक्त लोगों ने मिलकर कानाचक क्षेत्र के रहने वाले बोधराज की हत्या कर दी थी। कानाचक पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में दर्शना देवी, रीना कुमारी और चरण सिंह के अनुसार वारदात वाले दिन दर्शना देवी शाम करीब सात बजे घर के बरामदे में बैठी थी।

इसी दौरान हमलावर तेजधार हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। टोका, तलवार और बंदूक लेकर आए हमलावराें ने बोधराज पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में पीड़ित घर के भीतर भागा तो उसे हमलावर घसीट कर बाहर ले गए और हथियारों से कई वार कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित बोधराज ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed