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जम्मूः 14 साल पहले जमीन विवाद में हुई थी व्यक्ति की हत्या, आठ दोषियों को उम्रकैद
Fri, 24 Jul 2020 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2020 01:57 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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जम्मू शहर से सटे कानाचक इलाके में 14 साल पहले जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या मामले में अदालत ने आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस साजिश में शामिल दो लोगाें को दो साल जेल होगी। गुरुवार को द्वितीय जिला अतिरिक्त जज वीएस भाऊ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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दोषियों में रमेश सिंह, तिलक राज, सूरम सिंह निवासी दयारन, बलवान सिंह निवासी पखियां, रघुवीर सिंह निवासी मरजाली, मंगल सिंह निवासी गोरखा नगर जम्मू, मनोहर लाल निवासी हरकुंड फलोरा और तिलक राज निवासी कंगडैल शामिल हैं। भारत भूषण और नरेश कुमार भी इस साजिश के दोषी पाए गए हैं।
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यह मामला जून 2006 का है। जमीन विवाद में उक्त लोगों ने मिलकर कानाचक क्षेत्र के रहने वाले बोधराज की हत्या कर दी थी। कानाचक पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में दर्शना देवी, रीना कुमारी और चरण सिंह के अनुसार वारदात वाले दिन दर्शना देवी शाम करीब सात बजे घर के बरामदे में बैठी थी।
इसी दौरान हमलावर तेजधार हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। टोका, तलवार और बंदूक लेकर आए हमलावराें ने बोधराज पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में पीड़ित घर के भीतर भागा तो उसे हमलावर घसीट कर बाहर ले गए और हथियारों से कई वार कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित बोधराज ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था।