{"_id":"5d4203778ebc3e6cbb2a5fb9","slug":"crime-in-jammu-kashmir-jammu-city-news-jmu1905056104","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रिपल मर्डर केस में आरेपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रिपल मर्डर केस में आरेपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। प्रिंसिपल सेशन जज सांबा एमके शर्मा की अदालत ने तिहरे हत्याकांड मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मोहन सिंह, राजेश और जन्म सिंह को मामले से बरी कर दिया है।
10 मई 2010 को अर्जुन सिंह, प्रहलाद सिंह और ज्ञान सिंह पोल्ट्री फार्म में थे। इस दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने बंदूक से गोली मार कर अर्जुन सिंह और प्रहलाद सिंह को मारा डाला। बाद में ज्ञान चंद पर भी हमला हुआ। इसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया।
घायल अवस्था में उसे रामगढ़ अस्पताल उपचार के लिए दाखिल किया गया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मामला दर्ज किया गया। बाद में कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
10 मई 2010 को अर्जुन सिंह, प्रहलाद सिंह और ज्ञान सिंह पोल्ट्री फार्म में थे। इस दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने बंदूक से गोली मार कर अर्जुन सिंह और प्रहलाद सिंह को मारा डाला। बाद में ज्ञान चंद पर भी हमला हुआ। इसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया।
विज्ञापन
घायल अवस्था में उसे रामगढ़ अस्पताल उपचार के लिए दाखिल किया गया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मामला दर्ज किया गया। बाद में कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा अलग-अलग धाराओं में सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन