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Jammu News: चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को सजा, कोर्ट ने सुनाई छह महीने की कैद

Wed, 10 Sep 2025 01:32 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Wed, 10 Sep 2025 01:32 AM IST
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Court sentenced a person in a check bounce case, sentenced him to six months imprisonment
बारामुला। उत्तर कश्मीर के बारामुला जिले के पट्टन में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे छह महीने की कैद के साथ 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।न्यायाधीश अल्ताफ अहमद खान की अदालत ने बोछू पट्टन निवासी अब्दुल रहमान मीर के पुत्र मुहम्मद यासीन मीर को दोषी ठहराया। यह मामला पट्टन निवासी अब्दुल गनी मीर के पुत्र बशीर अहमद मीर द्वारा दायर शिकायत पर आधारित था।
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21 अप्रैल 2021 को दर्ज इस मामले में, आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में 5 लाख रुपये का चेक जारी किया गया था, हालांकि शिकायतकर्ता ने 6 लाख रुपये की बकाया राशि का दावा किया था। चेक के अनादर होने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। तर्क सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने और छह महीने की जेल की सजा काटने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तौसीफ अहमद और अधिवक्ता मुनीर अहमद डार ने किया।
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