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Jammu News: चोरी मामले में आरोपी को राहत, 50 हजार के मुचलके पर दी जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। थाना सांबा में दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। हरप्रीत पर चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि उसे झूठे व निराधार मामले में फंसाया गया है। आरोपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर और गैर जमानती प्रकृति के हैं। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को धमका सकता है या जांच को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। आवश्यक बरामदगी भी हो गई है और मामले का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी अभी केवल अभियुक्त है, दोषी नहीं और उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना पूर्व-दंड के समान होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के निजी बांड पर जमानत देने के आदेश जारी किए। साथ ही निर्देश दिए कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा।
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सांबा। थाना सांबा में दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। हरप्रीत पर चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि उसे झूठे व निराधार मामले में फंसाया गया है। आरोपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर और गैर जमानती प्रकृति के हैं। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को धमका सकता है या जांच को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। आवश्यक बरामदगी भी हो गई है और मामले का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी अभी केवल अभियुक्त है, दोषी नहीं और उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना पूर्व-दंड के समान होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के निजी बांड पर जमानत देने के आदेश जारी किए। साथ ही निर्देश दिए कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा।
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