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Jammu News: बिना एफआईआर वरिष्ठ नागरिक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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अदालत ने पुलिस को घर पर ही बुजुर्ग से पूछताछ करने के दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने 70 वर्षीय रामपाल शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो तब तक अंतरिम जमानत देना संभव नहीं है।

रामपाल शर्मा निवासी छत्त मोहल्ला सांबा ने आशंका जताई थी कि उन्हें एक सामान्य शिकायत में पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान रामगढ़ थाने के एसएचओ ने अदालत को बताया कि मामले में केवल सामान्य शिकायत मिली है। प्रारंभिक जांच जारी है लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मजिस्ट्रेट अरविंद शर्मा की अदालत ने आदेश में कहा कि आवेदक वरिष्ठ नागरिक हैं और मामले में बीएनएस की संबंधित धारा के तहत ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ उनके निवास स्थान पर ही की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सात साल तक की सजा वाले मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करना अनिवार्य है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एसएचओ रामगढ़ को निर्देश दिया कि वरिष्ठ नागरिक को कानून के अनुसार प्रदान की गई सभी सुरक्षा का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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