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Jammu News: थन्नामंडी आतंकी हमले में मददगार साबर के खिलाफ चार्जशीट दायर की
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- 22 अप्रैल 2024 में आतंकियों ने की थी समाज कल्याण विभाग के कर्मी की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने लश्कर-ए-ताइबा के आतंकियों को शरण देने के आरोप में साबर हुसैन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की है। एसआईए के अनुसार आतंकियों ने साबर हुसैन की मदद से 22 अप्रैल 2024 को समाज कल्याण विभाग के कर्मी मोहम्मद रजाक की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने थन्नामंडी के कुंडा शहादरा शरीफ में मोहम्मद रजाक के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। रजाक के भाई ताहिर खुर्शीद उर्फ ताहिर फौजी भी हमले में घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले की थन्नामंडी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। बाद में मामला एसआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच के दौरान घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। जांच में सामने आया कि साबर हुसैन निवासी खबलवाली, शहादरा शरीफ (हाल में सुरनकोट) ने हमले के दाैरान अपने घर में तीन आतंकियों को शरण, भोजन और अन्य मदद प्रदान की थी। अब एसआईए ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने लश्कर-ए-ताइबा के आतंकियों को शरण देने के आरोप में साबर हुसैन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की है। एसआईए के अनुसार आतंकियों ने साबर हुसैन की मदद से 22 अप्रैल 2024 को समाज कल्याण विभाग के कर्मी मोहम्मद रजाक की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने थन्नामंडी के कुंडा शहादरा शरीफ में मोहम्मद रजाक के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। रजाक के भाई ताहिर खुर्शीद उर्फ ताहिर फौजी भी हमले में घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले की थन्नामंडी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। बाद में मामला एसआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच के दौरान घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। जांच में सामने आया कि साबर हुसैन निवासी खबलवाली, शहादरा शरीफ (हाल में सुरनकोट) ने हमले के दाैरान अपने घर में तीन आतंकियों को शरण, भोजन और अन्य मदद प्रदान की थी। अब एसआईए ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।