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Jammu News: रैश ड्राइविंग मामले में आरोपी दोषी करार, 7500 रुपये का जुर्माना

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COURT NEWS KATHUA
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने रैश ड्राइविंग के आठ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 7500 रुपये का जुर्माना और अदालत उठने तक साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने बाद सुनाई गई।
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मामले की सुनवाई गत 17 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की कोर्ट में हुई। इसमें आरोपी कुलदीप सिंह निवासी राख व्रुण, जम्मू पर आरोप है कि उसने वर्ष 2018 में लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसके बाद हीरानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर चालान को 18 अक्टूबर 2018 को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। गत सुनवाई के दिन आरोपी अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुआ और आवेदन देकर कोर्ट के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए संबंधित धाराओं के तहत अपराध कबूल किया। हालांकि अदालत ने आरोपी को उसके बयान के कानूनी परिणामों और संभावित सजा के बारे में पूरी जानकारी दी। उसे दोबारा अपने निर्णय पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने पर जोर दिया। इसके बाद अदालत ने उसका दोष स्वीकार करने संबंधी बयान दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उस पर लापरवाही से वाहन चलाने (रैश ड्राइविंग) के लिए एक हजार रुपये, जबकि आरपीसी की धारा 337 और 338 ( पीड़ित को गंभीर चोटें पहुंचाने के लिए) 1500 रुपये का जुर्माना और कोर्ट सुनवाई खत्म होने तक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर रोबकर के तहत 5000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। दोषी ने जुर्माने की कुल 7500 रुपये का जुर्माना मौके पर ही कोर्ट में जमा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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