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Jammu News: सड़क हादसे में जब्त वाहन रिलीज करने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। सड़क हादसे के मामले में सांबा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वाहन को रिलीज करने के आदेश दिए हैं। मामला सांबा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र का है।
कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सड़क हादसे के दौरान वाहन को जब्त धारा 281 और 125 (ए) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। वाहन मालिक गोपाल राम निवासी मकराना नागौर (राजस्थान) ने अदालत में याचिका दायर कर वाहन रिलीज करने की याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा। जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर वाहन को पुलिस और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पुलिस को वाहन को मालिक को सुपुर्द करने का आदेश जारी कर दिया।
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सांबा। सड़क हादसे के मामले में सांबा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वाहन को रिलीज करने के आदेश दिए हैं। मामला सांबा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र का है।
कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सड़क हादसे के दौरान वाहन को जब्त धारा 281 और 125 (ए) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। वाहन मालिक गोपाल राम निवासी मकराना नागौर (राजस्थान) ने अदालत में याचिका दायर कर वाहन रिलीज करने की याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा। जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर वाहन को पुलिस और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पुलिस को वाहन को मालिक को सुपुर्द करने का आदेश जारी कर दिया।
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