फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: हाईकोर्ट में आज से जनहित याचिकाओं की सुनवाई, रोस्टर जारी

विज्ञापन
court news
30 दिसंबर तक रहेगा प्रभावी, डिविजन और सिंगल बेंच को जिम्मेदारी
विज्ञापन

श्रीनगर विंग 27 अक्तूबर से एक नवंबर तो जम्मू विंग तीन नवंबर से 30 दिसंबर तक करेगा सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया रोस्टर 27 अक्तूबर से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें श्रीनगर और जम्मू विंग में जनहित व सेवा संबंधी याचिकाओं, आपराधिक सहित अन्य मामलों की सुनाई होगी।
डिविजन बेंच-1 श्रीनगर में मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल शामिल हैं। 27 अक्तूबर से एक नवंबर तक शुक्रवार को छोड़कर श्रीनगर और जम्मू विंग से संबंधित सभी जनहित याचिकाओं, सभी एनआईए, सीबीआई, एनडीपीएस, यूपीएपी अधिनियमों के तहत मामले, हैबिस कॉपर्स याचिकाओं, उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक मामलों, अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
विज्ञापन

डिविजन बेंच-2 में न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार सभी आपराधिक मामलों, सेवा से संबंधित याचिकाओं, टैक्स, उपभोक्ता, न्यायिक सेवा चयन, मध्यस्थता, सिविल मामले, डिविजन बेच-1 के छोड़े मामलों सहित अन्य पर सुनवाई करेंगे। यह बेंच वीरवार और शुक्रवार को पुराने आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करेगी जो नियमित रोस्टर के अतिरिक्त होगी। इसी तरह डिविजन बेंच-1 जम्मू विंग तीन नवंबर से 30 दिसंबर तक इन मामलों की जम्मू और श्रीनगर विंग से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगी। श्रीनगर और श्रीनगर की सिंगल बेंच-1 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश शुक्रवार को जम्मू व श्रीनगर विंग से संबंधित अरबिट्रेशन एक्ट की धारा 11(6) के तहत सभी मामलों की सुनवाई करेंगे। अवमानना याचिकाएं भी सुनी जाएंगी। सिंगल बेंच-2 के अंतर्गत न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल शुक्रवार को श्रम, भूमि अधिग्रहण, परिवहन, रेलवे, खनन, प्रवासी संपत्ति संरक्षण, टैक्स सहित अन्य मामलों पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ अन्य बेंच में न्यायाधीशों को अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर रोस्टर देखा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed