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Jammu News: कैट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सदस्यों से 21 को पेश होने के लिए कहा
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), जम्मू बेंच की ओर से बीती सात अक्तूबर को पारित आदेश पर रोक लगा दी है। मोहम्मद अमीन डार बनाम कृषि उत्पादन विभाग मामले में यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य दिवाकर सिंह और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी ने पारित किया था।
इस आदेश में वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान दर्ज टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर गनई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने टिप्पणी की कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए हम मध्यस्थता करना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। हाईकोर्ट ने दोनों सदस्यों और याचिकाकर्ताओं को आगामी 21 अक्तूबर को उनके चैंबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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इस आदेश में वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान दर्ज टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर गनई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने टिप्पणी की कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए हम मध्यस्थता करना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। हाईकोर्ट ने दोनों सदस्यों और याचिकाकर्ताओं को आगामी 21 अक्तूबर को उनके चैंबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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