{"_id":"615382568ebc3e090929eeb5","slug":"court-news-jammu-kashmir-news-jammu-city-news-jmu2446473149","type":"story","status":"publish","title_hn":"जेल मैन्युअल में संशोधन पर दो महीने में ड्राफ्ट पेश करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जेल मैन्युअल में संशोधन पर दो महीने में ड्राफ्ट पेश करने के निर्देश
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जम्मू। हाईकोर्ट ने दो महीनों के भीतर प्रदेश के जेल मैन्युअल को रिवाइज करने के लिए ड्राफ्ट पेश करने को कहा है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोई जवाब कोर्ट को नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि जेल मैन्युअल में बदलाव किया जाए। इसको तिहाड़ जेल की तर्ज पर संशोधित किया जाए। इससे पहले सरकार की तरफ से एएसजीआई टीएम शामसी ने कहा कि जेल मैन्युअल को रिवाइज करने और फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इसका काम हो जाएगा। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद दो महीने का समय दिया और कोर्ट में ड्राफ्ट पेश करने को कहा। जेएनएफ
दो लोगों पर पीएसए हटाया
जम्मू। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से दो लोगों पर लगाए गए पीएसए को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने मोहम्मद आसिफ रैना और मुबारक अहमद डार की याचिका पर सुनवाई की। जज ने कहा कि इनके खिलाफ पीएसए का कोई आधार नहीं बनता। लिहाजा दोनों पर लगा पीएसए हटाया जा रहा है।
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दो लोगों पर पीएसए हटाया
जम्मू। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से दो लोगों पर लगाए गए पीएसए को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने मोहम्मद आसिफ रैना और मुबारक अहमद डार की याचिका पर सुनवाई की। जज ने कहा कि इनके खिलाफ पीएसए का कोई आधार नहीं बनता। लिहाजा दोनों पर लगा पीएसए हटाया जा रहा है।
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