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पत्नी और बेटियों की हत्या मामले में 10 साल की कैद
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जम्मू। पत्नी और दो बेटियों की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 304 के तहत दोषी पाया। आरोपी गुल मोहम्मद निवासी डोडा की अपनी पत्नी रूबीना से अनबन थी। यह मामला 2012 का है। रूबीना की दो बेटियां थीं और आरोपी इससे नाखुश था। इसे लेकर वह अकसर पत्नी से मारपीट करता था। इसे लेकर रूबीना कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन बाद में पंचायत के हस्तक्षेप से दोनों के बीच हलफनामा बना कि वह अब पत्नी को तंग नहीं करेगा। इसके बाद रूबीना घर लौट आई।
एक दिन आरोपी ने पत्नी और बच्ची को कार में बिठाया और कहा कि वह जम्मू में अपनी बहन के घर लेकर जा रहा है। जैसे ही वह रेगी नाला के पास पहुंचा तो उसने कार को कार को एक जगह पार्क कर दिया। इसके बाद कार चिनाब में जा गिरी। आरोप है कि कार को गुल ने गिराया है। इससे तीनों की मौत हो गई। इसके बाद जांच शुरू हुई। मामला कोर्ट पहुंचा तो 20 गवाह बनाए गए। इनकी गवाहियां लेने के बाद जज महमूद अहमद ने पाया कि आरोपी के खिलाफ यह साबित नहीं होता कि उसने ऐसा जानबूझ कर किया है, लेकिन वह भलिभांति जानता था कि यहां कार खड़ी कर रहा है, वहां से कार चिनाब में गिर जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। ऐसे में आरोपी के खिलाफ 304 साबित होता है। उसे 10 साल की सजा सुनाई जा रही है।
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एक दिन आरोपी ने पत्नी और बच्ची को कार में बिठाया और कहा कि वह जम्मू में अपनी बहन के घर लेकर जा रहा है। जैसे ही वह रेगी नाला के पास पहुंचा तो उसने कार को कार को एक जगह पार्क कर दिया। इसके बाद कार चिनाब में जा गिरी। आरोप है कि कार को गुल ने गिराया है। इससे तीनों की मौत हो गई। इसके बाद जांच शुरू हुई। मामला कोर्ट पहुंचा तो 20 गवाह बनाए गए। इनकी गवाहियां लेने के बाद जज महमूद अहमद ने पाया कि आरोपी के खिलाफ यह साबित नहीं होता कि उसने ऐसा जानबूझ कर किया है, लेकिन वह भलिभांति जानता था कि यहां कार खड़ी कर रहा है, वहां से कार चिनाब में गिर जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। ऐसे में आरोपी के खिलाफ 304 साबित होता है। उसे 10 साल की सजा सुनाई जा रही है।
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