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1.30 करोड़ की ठगी मामले में जमानत याचिका खारिज

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जम्मू। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू अमरजीत सिंह लंगेह ने एमडी कोर्स के लिए 1.30 करोड़ रुपये ठगने के आरोपी फियाज अहमद राथर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने एमडी कोर्स में प्रवेश की व्यवस्था के लिए पैसे लिए थे।
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शिकायतकर्ता को सत्र 2016 के लिए एस्कॉम सिद्दड़ा में एमडी कोर्स में अपने बेटे को प्रवेश दिलाना था। इसके एवज में 1.30 करोड़ रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान किया। याचिकाकर्ता अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा। मगर, पैसे वापस नहीं लौटाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध असामाजिक, जघन्य और गैर-जमानती प्रकृति का है। याचिकाकर्ता को जमानत देने से कार्रवाई में बाधा आ सकती है। वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होगा।
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