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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Corona Update: After the reduction in the number of infected, weekly restrictions were removed in Jammu and Kashmir, schools and colleges will not open at the moment

Corona Update: संक्रमितों की संख्या में कमी के बाद जम्मू-कश्मीर में साप्ताहिक पाबंदियां हटीं, स्कूल-कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे

Mon, 07 Feb 2022 11:50 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 07 Feb 2022 11:50 AM IST
सार

प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू सभी जिलों में रात 10 से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान गैर आवश्यक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 

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Corona Update: After the reduction in the number of infected, weekly restrictions were removed in Jammu and Kashmir, schools and colleges will not open at the moment
जम्मू में कोरोना केस - फोटो : एएनआई

विस्तार

कोरोना मामलों में कमी आने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में साप्ताहिक पाबंदियां हटा ली गई हैं। हालांकि, सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इसमें सभी प्रकार की गैर आवश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी। 

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मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख डॉ. अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी कॉलेज, स्कूल, पॉलीटेक्निक, आईटीआई आदि पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाएंगे। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पढ़ाई पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट आदि की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ऑफलाइन कक्षाएं चलाएंगे। इसमें भी शर्त यह होगी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन हो।
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क्षण संस्थान प्रशासकीय कार्य के लिए वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को बुला सकते हैं। सभी सरकारी विभागों में व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बैठकें कम की जाएं और वर्चुअल माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। 
 

गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से छूट

कार्यालयों में सामाजिक दूरी नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों को बुलाया जाए। गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है। उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी गई है। संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए पंचायती राज संस्थान, सामुदायिक नेताओं, बाजार एसोसिएशन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 
 

दोनों डोज वालों का बाहर से आने पर टेस्ट नहीं

इनडोर में किसी आयोजन में केवल 25 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। बैंक्वेट हॉल को क्षमता के 25 फीसदी के साथ खोलने की अनुमति है। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल आदि भी क्षमता की 25 फीसदी के साथ खोल सकेंगे।



पार्कों में पहले की तरह केवल टीका लगवाने को ही प्रवेश दिया जाएगा। रेल, सड़क व हवाई जहाज से आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी बशर्ते उन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हों या 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो। 

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