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तीन ज्यादा मामले तो 50 से 150 मीटर के दायरे में होगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन
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जम्मू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने तीन से ज्यादा मामले आने पर पचास से 150 मीटर के दायरे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश जिला उपायुक्तों को जारी किए हैं। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा हैं।
इस संबंध में रविवार को मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने कोरोना पर प्रदेश में नई निर्देशावली को जारी किया है।
राज्य कार्यकारी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा करने के बाद सभी जिला उपायुक्तों को कोविड उपयुक्त व्यवहार पर कड़ाई से अमलीजामा पहनाने के निर्देश जारी किए। जिला उपायुक्तों को पुलिस व कार्यकारी मेजिस्ट्रेट पर आधारित संयुक्त टीमों का गठन कर कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीमों से दैनिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए भी कहा गया। प्रदेश के गृह सचिव भी प्रदेश में कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर करीबी निगरानी रखेंगे।
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बैक्वेट हाल में 25 फीसदी लोग इकट्ठे हो सकेंगे
निर्देशावली के अन्य नियम पूर्व की तरह ही रखे गए हैं। जिन जिलो में कोविड केस लोड 0.2 फीसदी से कम हैं और सप्ताह में 250 से कम मामले आ रहे हैं। उन जिलो में बैंक्वेट हाल में कुल क्षमता की 25 फीसदी लोगों के इकट्ठा होने को अनुमति दी गई है। वहीं इंडोर और आउटडोर हाल में एक स्थान पर 25 लोगों के इकट्ठा को ही अनुमति दी गई है। सिनेमा हाल व थियेटरों में क्षमता के मुताबिक 25 फीसदी लोगों को अनुमति है। स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के मामले में भी नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे।
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इस संबंध में रविवार को मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने कोरोना पर प्रदेश में नई निर्देशावली को जारी किया है।
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राज्य कार्यकारी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा करने के बाद सभी जिला उपायुक्तों को कोविड उपयुक्त व्यवहार पर कड़ाई से अमलीजामा पहनाने के निर्देश जारी किए। जिला उपायुक्तों को पुलिस व कार्यकारी मेजिस्ट्रेट पर आधारित संयुक्त टीमों का गठन कर कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीमों से दैनिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए भी कहा गया। प्रदेश के गृह सचिव भी प्रदेश में कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर करीबी निगरानी रखेंगे।
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बैक्वेट हाल में 25 फीसदी लोग इकट्ठे हो सकेंगे
निर्देशावली के अन्य नियम पूर्व की तरह ही रखे गए हैं। जिन जिलो में कोविड केस लोड 0.2 फीसदी से कम हैं और सप्ताह में 250 से कम मामले आ रहे हैं। उन जिलो में बैंक्वेट हाल में कुल क्षमता की 25 फीसदी लोगों के इकट्ठा होने को अनुमति दी गई है। वहीं इंडोर और आउटडोर हाल में एक स्थान पर 25 लोगों के इकट्ठा को ही अनुमति दी गई है। सिनेमा हाल व थियेटरों में क्षमता के मुताबिक 25 फीसदी लोगों को अनुमति है। स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के मामले में भी नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे।