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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रियासी जिला कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। बशीर अहमद और गुलाम कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। दोनों ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।
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जज कमलेश पंडिता ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं। नाबालिग से न सिर्फ दुष्कर्म हुआ। बल्कि उसका अपहरण भी कर लिया गया। किसी भी नाबालिग पर शारीरिक हमला समाज में बड़ा अपराध है। इसका पीड़ित के जीवन पर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और इमोश्नली गहरा असर पड़ता है। नए कानून के तहत नाबालिग से इस तरह के अत्याचार पर ढील का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए नया एक्ट पॉक्सो लागू किया गया है। कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस एक्ट के तहत आरोपियों को सख्त सजा मिले। इसके मकसद के साथ मामले को जोड़ा जाए। ऐसी परिस्थितियों में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ
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