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धोखाधड़ी मामला : सुरक्षा गार्ड को नौकरी बचाने के लिए मिली जमानत
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जम्मू। स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत ने सुरक्षा गार्ड को नौकरी बचाने के लिए अग्रिम जमानत दी है। अमन शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (दोमाना थाना) मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज सोनिया गुप्ता ने फैसला दिया।
आवेदक पर आईपीसी की धारा 420/34 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज है। आवेदक ने जांच जारी होने के बावजूद मुंबई में पेशेवर दायित्व के निर्वहन के लिए इजाजत मांगी थी। आवेदन में बताया कि वह भारत नगर स्थित वर्ल्ड सेंटर में सुरक्षा गार्ड है। उसके शहर छोड़कर जाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में नौकरी में अड़चन आ रही है। सहायक लोक अभियोजक ने जांच पूरी होने तक उसे जम्मू से बाहर जाने की अनुमति देने का विरोध किया।
दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज सोनिया गुप्ता ने कहा कि हालांकि जांच जारी है फिर भी आवेदक को मुंबई जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि वह नौकरी संबंधी दायित्व का निर्वहन कर सके।
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आवेदक पर आईपीसी की धारा 420/34 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज है। आवेदक ने जांच जारी होने के बावजूद मुंबई में पेशेवर दायित्व के निर्वहन के लिए इजाजत मांगी थी। आवेदन में बताया कि वह भारत नगर स्थित वर्ल्ड सेंटर में सुरक्षा गार्ड है। उसके शहर छोड़कर जाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में नौकरी में अड़चन आ रही है। सहायक लोक अभियोजक ने जांच पूरी होने तक उसे जम्मू से बाहर जाने की अनुमति देने का विरोध किया।
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दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज सोनिया गुप्ता ने कहा कि हालांकि जांच जारी है फिर भी आवेदक को मुंबई जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि वह नौकरी संबंधी दायित्व का निर्वहन कर सके।
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