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जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में किरायेदारों का सत्यापन न करवाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस, जुर्माना भी लगेगा
Thu, 06 Apr 2023 12:31 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: विमल शर्मा
Updated Thu, 06 Apr 2023 12:31 AM IST
सार
पुलिस ने कहा है कि घर या परिसर किराए पर देने के लिए किराएदारों का सत्यापन जरूर करवाएं। सत्यापन न करवाने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।
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श्रीनगर लाल चौक
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
डीएम श्रीनगर ने किरायेदारों की पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि श्रीनगर राजधानी होने के कारण अन्य स्थानों से अच्छी संख्या में लोग जिले में किराए के आवास में रह रहे हैं।
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हाल ही में चोरी सहित सामाजिक अपराध की कई घटनाओं से पता चला है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति श्रीनगर शहर में किरायेदारों के रूप में रह रहे हैं, जो आम नागरिकों के लिए खतरा है।
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किरायेदारों का सत्यापन नहीं करवाने पर आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है। 3 अप्रैल 2023 को श्रीनगर शहर के बागे महताब क्षेत्र में वैश्यावृति की एक घटना सामने आई, जो कि थाना छानपोरा के अधिकार क्षेत्र में आती है।
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प्रारंभिक जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि आरोपी जिला श्रीनगर के बाहर के रहने वाले हैं उन्होंने निजी घर किराए पर लिया था। इसके अलावा, जहां रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था, मकान मालिक ने किरायेदार सत्यापन नहीं किया था।
इसलिए शहर के विभिन्न हिस्सों में किराए के आवास में रहने वाले किरायेदारों का सत्यापन करने की आवश्यकता है। पुलिस ने कहा है कि घर या परिसर किराए पर देने या किराएदारों का सत्यापन जरूर करवाएं।