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SC का निर्देश श्रीनगर पीठ करेगी बीफ बैन मामले की सुनवाई

Thu, 15 Oct 2015 11:55 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2015 11:55 AM IST
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beef ban case hearing in srinagar, says sc

बीफ बैन से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की श्रीनगर पीठ की बजाए जम्मू पीठ के समक्ष कराने की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

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याचिका में कहा गया था कि श्रीनगर पीठ द्वारा सुनवाई करने से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है।चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मंगलवार रात इस बारे में जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हमारी बातचीत हुई।
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मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह के किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं जताया। पीठ की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

क्यों शुरु हो गया था व‌िवाद

beef ban case hearing in srinagar, says sc

गत पांच अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को श्रीनगर में तीन सदस्यीय पीठ का गठन कर निर्देश देते हुए इस संबंध में कानून की वैधता और प्रतिबंध से संबंधित कानूनी मसले का निपटारा करने के लिए कहा था।

वास्तव में हाईकोर्ट की दो अलग-अलग पीठ ने इस मसले पर परस्पर विरोधी आदेश दिए थे। गत आठ सितंबर को जम्मू पीठ ने पुलिस को रणबीर पीनल कोड (आरपीसी) के उस प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कहा था कि जिसमें राज्य में गोमांस की बिक्री पर रोक लगाने की बात है।

इसके एक हफ्ते के बाद श्रीनगर की पीठ ने गाय-बछड़े आदि जानवरों के वध पर प्रतिबंध संबंधी आरपीसी के प्रावधान को निरस्त करने की गुहार संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

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