Delhi High Court Judgment: दिल्ली हाई कोर्ट से अब्दुल राशिद शेख को राहत, बीमार पिता से मिलने की मिली इजाजत
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: Nikita Gupta
Updated Tue, 05 May 2026 12:41 PM IST
सार
दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामुला सांसद अब्दुल राशिद शेख को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एम्स जाने की अनुमति दी है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पिता के साथ रहने की छूट दी गई है और उनकी अंतरिम जमानत 10 मई तक बढ़ा दी गई है।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला