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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Baramulla MP Abdul Rashid Sheikh has been allowed by the Delhi High Court to meet his ailing father in AIIMS

Delhi High Court Judgment: दिल्ली हाई कोर्ट से अब्दुल राशिद शेख को राहत, बीमार पिता से मिलने की मिली इजाजत

Tue, 05 May 2026 12:41 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 05 May 2026 12:41 PM IST
सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामुला सांसद अब्दुल राशिद शेख को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एम्स जाने की अनुमति दी है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पिता के साथ रहने की छूट दी गई है और उनकी अंतरिम जमानत 10 मई तक बढ़ा दी गई है।

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Baramulla MP Abdul Rashid Sheikh has been allowed by the Delhi High Court to meet his ailing father in AIIMS
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बारामुला के सांसद अब्दुल राशिद शेख को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने बीमार पिता से मिलने की अनुमति दे दी है, जो इस समय दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार शेख को तिहाड़ जेल से सुबह एम्स ले जाया जाएगा जहां वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अपने पिता के साथ रह सकेंगे और इसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल लाया जाएगा।

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अब्दुल राशिद शेख ने अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन की मांग की थी ताकि वह श्रीनगर से दिल्ली शिफ्ट किए गए अपने पिता से मिल सकें। हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

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