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आईएसआई को जानकारी भेजने वाले आरोपी पंकज की जमानत याचिका खारिज
Tue, 18 Aug 2020 11:28 AM IST
प्रशांत कुमार
जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 18 Aug 2020 11:28 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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हनी ट्रैप में फंसे सांबा के तरोर निवासी पंकज शर्मा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पंकज ने जो किया, उससे देश की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। पंकज शर्मा को पांच महीने पहले जम्मू के नरवाल से पुलिस ने पकड़ा था।
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पंकज पर आरोप है कि उसने सांबा और जम्मू की बहुत ही संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए साझा की। इसके लिए पैसे लिए गए। जिला जज संजीव गुप्ता ने सोमवार को पंकज की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और दलीलें सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया।
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