जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नई आबकारी नीति के तहत 13 अप्रैल से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए 10 अप्रैल को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ई-नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम 9 अप्रैल को जारी होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार शराब व्यवसाय के लिए ई नीलामी की जा रही है।
आबकारी आयुक्त के अनुसार नीलामी ऑनलाइन होगी। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निर्धारित फीस, जमानत राशि आदि का भुगतान भी नेटबैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन करना होगा। प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 25 हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा। साथ ही जमानत राशि पांच लाख रुपये होगी। नीलामी के जरिये लाइसेंस प्राप्त हो जाने के दो दिन के भीतर 50 फीसदी राशि जमा करनी होगी। शेष धनराशि सात दिनों के अंदर जमा करना होगा।
इस बीच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आबकारी नीति के खिलाफ कोर्ट के आदेश के संबंध में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ताशी राब्सटन और संजय धर की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि 28 दिसंबर को पारित आदेश के खिलाफ विचार करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
नई नीति का शराब दुकानदार कर रहे हैं विरोध
ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाने के सरकारी फैसले का शराब दुकानदार विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू हो गई है। नीलामी प्रक्रिया होने तक एक महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा गया है। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि सरकार के फैसले से उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। दो साल तक पुरानी प्रक्रिया को ही जारी रखा जाना चाहिए। सरकार के निर्णय के खिलाफ दुकानदारों ने प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह से भी हस्तक्षेप की मांग की है।
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नई आबकारी नीति के तहत 13 अप्रैल से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए 10 अप्रैल को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ई-नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम 9 अप्रैल को जारी होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार शराब व्यवसाय के लिए ई नीलामी की जा रही है।
आबकारी आयुक्त के अनुसार नीलामी ऑनलाइन होगी। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निर्धारित फीस, जमानत राशि आदि का भुगतान भी नेटबैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन करना होगा। प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 25 हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा। साथ ही जमानत राशि पांच लाख रुपये होगी। नीलामी के जरिये लाइसेंस प्राप्त हो जाने के दो दिन के भीतर 50 फीसदी राशि जमा करनी होगी। शेष धनराशि सात दिनों के अंदर जमा करना होगा।
इस बीच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आबकारी नीति के खिलाफ कोर्ट के आदेश के संबंध में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ताशी राब्सटन और संजय धर की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि 28 दिसंबर को पारित आदेश के खिलाफ विचार करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
नई नीति का शराब दुकानदार कर रहे हैं विरोध
ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाने के सरकारी फैसले का शराब दुकानदार विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू हो गई है। नीलामी प्रक्रिया होने तक एक महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा गया है। विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि सरकार के फैसले से उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। दो साल तक पुरानी प्रक्रिया को ही जारी रखा जाना चाहिए। सरकार के निर्णय के खिलाफ दुकानदारों ने प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह से भी हस्तक्षेप की मांग की है।