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लद्दाख: वकीलों को 5500 और मुंशियों को 4 हजार रुपये की मदद, संक्रमण से मृतक वकीलों के आश्रितों को राशि जारी
Sat, 05 Jun 2021 04:13 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 05 Jun 2021 04:13 PM IST
सार
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जावेद अहमद की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी राहत राशि वितरण के बाद जिला न्यायाधीश इसकी रिपोर्ट देंगे।
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रुपये
- फोटो : pixabay
विस्तार
केंद्र शासित लद्दाख के वकीलों और अदालतों में काम कर रहे मुंशियों को राहत राशि दी जाएगी। लद्दाख उप-राज्यपाल प्रशासन की ओर से बीते वर्ष दी गई आर्थिक सहायता राशि में से जरूरतमंद वकीलों को 5500 रुपये जबकि मुंशियों को 4000 रुपये दिए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसका आदेश जारी किया है।
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आदेश के अनुसार यह राशि केवल जरूरतमंद वकीलों और मुंशियों को ही मिलेगी। इसके लिए लाभार्थी का स्टेट बार काउंसिल से संबद्ध होना जरूरी है। इसके अलावा यह लाभ उसी लाभार्थी को मिलेगा, जो सरकार की ओर से दी गई राशि को पहले प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसके लिए लाभार्थी को आवेदन करना होगा, जिसकी पड़ताल संबंधित जिला सत्र न्यायाधीश, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी करेंगे।
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संक्रमण से मृतक वकीलों के आश्रितों को राशि जारी
कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले एडवोकेट मोहम्मद इसाक की पत्नी तसीना बी, मोहम्मद शाकिर की पत्नी शमीम अख्तर को 4 लाख रुपये देने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। वहीं एडवोकेट वेलफेयर फंड से एडवोकेट अंबिका रैना को 2.50 रुपये, एडवोकेट नूर मोहम्मद की पत्नी खुरशी को 3 लाख रुपये और एडवोकेट जीए नयाजी की पत्नी मरियम बानो को 2.50 लाख रुपये देने के लिए मंजूरी दी गई है।
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