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बस चालक की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, यह थे साजिशकर्ता...
Wed, 23 Jan 2019 10:05 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 23 Jan 2019 10:05 AM IST
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- फोटो : डेमो
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जम्मू-कश्मीर में राजोरी के प्रिंसिपल सेशन जज ने बस चालक की हत्या मामले में मृतक की पत्नी और साले की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने कहा कि आरोपियों का जुर्म उन्हें उम्र भर कैद में रखने की तरफ कहता है। अभी मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
सुंदरबनी के रहने वाले अमिताभ बच्चन की 14 अक्तूबर 2016 को हत्या हो गई थी। पुलिस ने इस जुर्म में अमिताभ की पत्नी अनु शर्मा और साले अजय को पकड़ा हुआ है। दोनों अंडर ट्रायल सजा काट रहे हैं। पुलिस केस के मुताबिक अमिताभ और अनु की शादी 2010 में हुई थी। दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं होते थे और अकसर लड़ाई होती थी। अनु का भाई अजय कुमार अपने जीजा अमिताभ के साथ कंडक्टर था।
घटना के दिन अजय और अमिताभ की आपस में लड़ाई हुई। अजय ने अपनी बहन अनु को इसकी जानकारी दी। दोनों ने अमिताभ से लड़ाई की और वापस आ गए। अजय और अनु ने अमिताभ को मारने की साजिश रची। एक दिन पहले ही अजय उस बस में जाकर छुप गया, जिसे अमिताभ चलाता था।
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अमिताभ ने शराब पी रखी थी और इसका फायदा उठाकर अजय ने उसकी हत्या कर दी। बाद में उसी की कमीज के साथ बस की खिड़की से लटका दिया, ताकि लगे कि आत्महत्या है। आरोपियों ने कोर्ट में जमानत अर्जी की याचिका की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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सुंदरबनी के रहने वाले अमिताभ बच्चन की 14 अक्तूबर 2016 को हत्या हो गई थी। पुलिस ने इस जुर्म में अमिताभ की पत्नी अनु शर्मा और साले अजय को पकड़ा हुआ है। दोनों अंडर ट्रायल सजा काट रहे हैं। पुलिस केस के मुताबिक अमिताभ और अनु की शादी 2010 में हुई थी। दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं होते थे और अकसर लड़ाई होती थी। अनु का भाई अजय कुमार अपने जीजा अमिताभ के साथ कंडक्टर था।
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घटना के दिन अजय और अमिताभ की आपस में लड़ाई हुई। अजय ने अपनी बहन अनु को इसकी जानकारी दी। दोनों ने अमिताभ से लड़ाई की और वापस आ गए। अजय और अनु ने अमिताभ को मारने की साजिश रची। एक दिन पहले ही अजय उस बस में जाकर छुप गया, जिसे अमिताभ चलाता था।
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अमिताभ ने शराब पी रखी थी और इसका फायदा उठाकर अजय ने उसकी हत्या कर दी। बाद में उसी की कमीज के साथ बस की खिड़की से लटका दिया, ताकि लगे कि आत्महत्या है। आरोपियों ने कोर्ट में जमानत अर्जी की याचिका की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।