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Jammu News: कोटगढ़ी व अखनूर में छापे, अवैध खनन करने पर डंपर जब्त
Sun, 19 Oct 2025 02:32 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 19 Oct 2025 02:32 AM IST
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अखनूर के कोर्ट गाड़ी गांव में सीज किया गया डंपिग स्थल
अखनूर। कोटगढ़ी क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे अवैध रेत और बजरी डंपिंग की सूचना पर जम्मू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खनन विभाग के सहयोग से संयुक्त छापे मारे। इस दौरान एक डंपर को मौके पर ही जब्त किया गया जो अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त पाया गया।
जानकारी के अनुसार अखनूर थाना पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कोटगढ़ी क्षेत्र में नदी किनारे रेत और बजरी का अवैध रूप से डंपिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) जम्मू को सूचित किया, जिसके बाद खनन विभाग के सुपरवाइजर के नेतृत्व में टीम और अखनूर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर छापा मारा।
निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से डंप की गई रेत और बजरी बरामद हुई, जिसे भारी मात्रा के कारण तत्काल नहीं हटाया जा सका। स्थानीय पूर्व सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अवैध सामग्री को चार दिनों के भीतर नीलाम किया जाएगा और उससे प्राप्त राशि सरकारी खाते में जमा कराई जाएगी। अवैध डंपिंग स्थल को पुलिस और खनन विभाग ने सील कर दिया है।
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संबंधित खनन प्राधिकरण ने इस संबंध में खनिज और खनन अधिनियम 1957 और जम्मू-कश्मीर माइनर मिनरल रूल्स के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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जानकारी के अनुसार अखनूर थाना पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कोटगढ़ी क्षेत्र में नदी किनारे रेत और बजरी का अवैध रूप से डंपिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) जम्मू को सूचित किया, जिसके बाद खनन विभाग के सुपरवाइजर के नेतृत्व में टीम और अखनूर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मौके पर छापा मारा।
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निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से डंप की गई रेत और बजरी बरामद हुई, जिसे भारी मात्रा के कारण तत्काल नहीं हटाया जा सका। स्थानीय पूर्व सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अवैध सामग्री को चार दिनों के भीतर नीलाम किया जाएगा और उससे प्राप्त राशि सरकारी खाते में जमा कराई जाएगी। अवैध डंपिंग स्थल को पुलिस और खनन विभाग ने सील कर दिया है।
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संबंधित खनन प्राधिकरण ने इस संबंध में खनिज और खनन अधिनियम 1957 और जम्मू-कश्मीर माइनर मिनरल रूल्स के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

अखनूर के कोर्ट गाड़ी गांव में सीज किया गया डंपिग स्थल