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Jammu News: भवन और प्रतिष्ठान मालिक कराएं किरायेदारों का पंजीकरण
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- भवन मालिक शपथपत्र तैयार कर थाना प्रभारी को सौंपेंगे
- सात दिन के अंदर देनी होगी सारी जानकारी,आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जिले में किराये पर रह रहे लोगों का पंजीकरण होगा। मकान मालिकों को शपथपत्र पुलिस थाना प्रभारी के पास जमा करवाना होगा। दरबार मूव से ठीक पहले जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।
डीसी जम्मू ने भवन व प्रतिष्ठान के स्वामियों को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने यहां पर किरायेदारों व काम करने वाले श्रमिकों की पूरी जानकारी छह नवंबर तक सत्यापन कराए जाने के लिए संबंधित एसएचओ को देंगे। इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है। जो मकान मालिक पूर्व में किरायेदारों या श्रमिकों को रख चुके हैं उनको छह नवंबर तक का ही समय दिया गया है। पेइंग गेस्ट, घर पर नौकरों को रखने पर भी यही आदेश लागू माना जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
डीसी डाॅ. राकेश मिन्हास की तरफ से शुक्रवार को भारती नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भवन स्वामी, प्रतिष्ठान स्वामी को अपने यहां पर किरायेदारों, श्रमिकों को रखने के लिए छह नवंबर तक सत्यापन कराना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया कि दरबार मूव के कारण तीन नवंबर को कार्यालयों को खोला जाना है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भवन स्वामियों व प्रतिष्ठान स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह वह छह नवंबर तक हर हाल में अपने किरायेदार व श्रमिकों का विवरण संबंधित एसएचओ को सात दिनों के अंदर देंगे। इसके लिए जम्मू जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को किरायेदार और कर्मचारी सत्यापन रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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- सात दिन के अंदर देनी होगी सारी जानकारी,आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जिले में किराये पर रह रहे लोगों का पंजीकरण होगा। मकान मालिकों को शपथपत्र पुलिस थाना प्रभारी के पास जमा करवाना होगा। दरबार मूव से ठीक पहले जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।
डीसी जम्मू ने भवन व प्रतिष्ठान के स्वामियों को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने यहां पर किरायेदारों व काम करने वाले श्रमिकों की पूरी जानकारी छह नवंबर तक सत्यापन कराए जाने के लिए संबंधित एसएचओ को देंगे। इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है। जो मकान मालिक पूर्व में किरायेदारों या श्रमिकों को रख चुके हैं उनको छह नवंबर तक का ही समय दिया गया है। पेइंग गेस्ट, घर पर नौकरों को रखने पर भी यही आदेश लागू माना जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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डीसी डाॅ. राकेश मिन्हास की तरफ से शुक्रवार को भारती नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भवन स्वामी, प्रतिष्ठान स्वामी को अपने यहां पर किरायेदारों, श्रमिकों को रखने के लिए छह नवंबर तक सत्यापन कराना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया कि दरबार मूव के कारण तीन नवंबर को कार्यालयों को खोला जाना है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भवन स्वामियों व प्रतिष्ठान स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह वह छह नवंबर तक हर हाल में अपने किरायेदार व श्रमिकों का विवरण संबंधित एसएचओ को सात दिनों के अंदर देंगे। इसके लिए जम्मू जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को किरायेदार और कर्मचारी सत्यापन रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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