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नवबंर से कचरा खुले में फेंका तो लगेगा जुर्माना

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जम्मू। शहर में डोर-टू-डोर कचरा एकत्रित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नंवबर माह से खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नगर सख्ती से निपटेगा। इसके तहत पांच सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना होगा। वहीं, शहर को स्वच्छ रखने के लिए ई-रिक्शा, ट्राईसाइकिल और ऑटो की खरीद पूरी कर ली गई है। योजना के अनुसार स्थानीय डंपिंग साइट को हटाया जाएगा।
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प्रक्रिया पूरी होते ही नगर निगम की ओर से घरों से ही कचरा एकत्र किया जाएगा। वार्ड में खुले में कचरा फेंकने की अनुमति नहीं होगी। कचरा फेंकते पकड़े जाने पर पांच सौ से एक हजार रुपये का चालान होगा। मौजूदा समय में कचरा खुले में फेंका जा रहा है। इससे काफी गंदगी फैल रही है।
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शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ने पुराने शहर के लिए 90 ई-रिक्शा, 70 ट्राईसाइकिल और सौ से ज्यादा ऑटो खरीदे गए हैं। नवंबर से वार्डों और शहरों से डंपिंग साइटों को हटाया जाना है। पहले डोर-टू-डोर प्रक्रिया 70 फीसदी ही हो रही थी, लेकिन अब शतप्रतिशत होगी।
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कचरा शुल्क नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
नगर निगम अब कचरा शुल्क अदा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाएगा। हर माह निर्धारित तिथि को ही शुल्क अदा करना होगा। मौजूदा समय में नगर निगम को शुल्क अदा नहीं हो रहा है, जिसस नगर निगम को घाटा हो रहा है। किराया नहीं मिलने पर हायर ऑटो चालकों ने वार्डों में जाना बंद कर दिया था। अब अधिकांश वार्डों में नगर निगम खुद के ऑटो चलाएगा।

घरों से एकत्रित कचरा सीधा शहर से बाहर क्लेक्शन साइट में फेंका जाएगा। यहां से कचरा वाहनों के माध्यम से कोट भलवाल भेजा जाएगा। शहर में हर रोज 400 एमटी कचरा एकत्रित होता है। नवंबर से हर घर से कचरा एकत्रित किया जाएगा। खुले में कचरा फेंकने पर जुर्माना होगा। वार्डों से डंपिंग साइट हटाए जाएंगी। लोगों को समय पर शुल्क अदा करना होगा।
- अतुल गुप्ता, सचिव, नगर निगम
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