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दस साल कैद
Updated Wed, 17 Oct 2018 04:12 PM IST
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जम्मू। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जम्मू ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट अनुसार बनतालाब निवासी अनुज त्रिखा निवासी केबी कालोनी बनतालाब के खिलाफ गांधीनगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी की मामला दर्ज किया गया। गांधीनगर में पीएचई विभाग के एईई ने दो शिकायतकर्ता कुलवंत सिंह और ब्रिज राज सिंह की दो शिकायतों को भी थाने में पेश किया। कुलवंत सिंह और ब्रिज राज सिंह की शिकायतें फोटोस्टेट कापी पर थी। आरोप लगाया गया कि पानी के टैक्स का बिल फर्जी रसीदों पर दिया गया है। राज्य खजाने में रुपये जमा नहीं कराए गए और धोखाधड़ी की गई है। आरोपी ने फर्जी रसीदें जारी की और रुपयों को हड़प लिया। एडवोकेट मनोहर सिंह की दलीलों के बाद पाया प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। ब्यूरो
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कोर्ट अनुसार बनतालाब निवासी अनुज त्रिखा निवासी केबी कालोनी बनतालाब के खिलाफ गांधीनगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी की मामला दर्ज किया गया। गांधीनगर में पीएचई विभाग के एईई ने दो शिकायतकर्ता कुलवंत सिंह और ब्रिज राज सिंह की दो शिकायतों को भी थाने में पेश किया। कुलवंत सिंह और ब्रिज राज सिंह की शिकायतें फोटोस्टेट कापी पर थी। आरोप लगाया गया कि पानी के टैक्स का बिल फर्जी रसीदों पर दिया गया है। राज्य खजाने में रुपये जमा नहीं कराए गए और धोखाधड़ी की गई है। आरोपी ने फर्जी रसीदें जारी की और रुपयों को हड़प लिया। एडवोकेट मनोहर सिंह की दलीलों के बाद पाया प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। ब्यूरो