{"_id":"5b03dae84f1c1be1408b7013","slug":"181526979304-jammu-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कठुआ से पठानकोट शिफ्ट हुआ मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कठुआ से पठानकोट शिफ्ट हुआ मामला
Updated Tue, 22 May 2018 02:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कठुआ।
बहुचर्चित कठुआ रेप और मर्डर केस की सुनवाई 19 मई से पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सात मई को आए निर्देश के बाद मामला अब कठुआ से पठानकोट न्यायालय में शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व में सीजेएम कठुआ की ओर से निर्धारित 12 मई की पेशी के दौरान मामला पठानकोट शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी दी।
एडवोकेट एके साहनी ने बताया कि कठुआ रेप और मर्डर केस पठानकोट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कठुआ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश शनिवार को नहीं पहुंचा। ऐसे में केस पठानकोट नहीं जा सका। पेशी के दौरान कोर्ट की ओर से उन्हें निर्देश मिले हैं कि 12 मई के बाद जाकर पठानकोट सेशन जज के पास पेश हों।
विज्ञापन
बहुचर्चित कठुआ रेप और मर्डर केस की सुनवाई 19 मई से पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सात मई को आए निर्देश के बाद मामला अब कठुआ से पठानकोट न्यायालय में शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व में सीजेएम कठुआ की ओर से निर्धारित 12 मई की पेशी के दौरान मामला पठानकोट शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी दी।
एडवोकेट एके साहनी ने बताया कि कठुआ रेप और मर्डर केस पठानकोट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कठुआ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश शनिवार को नहीं पहुंचा। ऐसे में केस पठानकोट नहीं जा सका। पेशी के दौरान कोर्ट की ओर से उन्हें निर्देश मिले हैं कि 12 मई के बाद जाकर पठानकोट सेशन जज के पास पेश हों।
विज्ञापन