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रसाना मामला कठुआ से पठानकोट शिफ्ट हुआ
Updated Wed, 23 May 2018 01:44 AM IST
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कठुआ। सात मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के 15 दिन बाद मंगलवार को कठुआ जिला एवं सत्र न्यायालय से मामला पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय शिफ्ट कर दिया गया। 19 मई को कठुआ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति न पहुंचने के बाद 29 मई की तिथि अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। आदेश की प्रति मिलते ही मंगलवार को पेशी बुलाई गई। एडवोकेट एके साहनी ने बताया कि 31 मई को पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में अगली पेशी निर्धारित की है। सभी आरोपियों और उनके वकीलों को भी इस बाबत पेशी के दौरान बताया गया है। मुलजिमों को रोज ले जाया जाएगा या फिर पठानकोट में रखा जाएगा, इस पर फैसला पठानकोट सेशन जज करेंगे। 31 से रोजमर्रा और इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी।
पुलिस डायरी का बाहर लीक होना जुर्म
एडवोकेट एके साहनी ने कहा कि न्यूज एजेंसियों के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस डायरी बाहर लीक होना अपने आप में जुर्म है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोर्ट में अर्जी फाइल की जाएगी कि इस बात की जांच करवाई जाए कि जांच के कागजात कैसे लीक हुए।
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पुलिस डायरी का बाहर लीक होना जुर्म
एडवोकेट एके साहनी ने कहा कि न्यूज एजेंसियों के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस डायरी बाहर लीक होना अपने आप में जुर्म है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोर्ट में अर्जी फाइल की जाएगी कि इस बात की जांच करवाई जाए कि जांच के कागजात कैसे लीक हुए।
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