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एनडीपीएस मामले में आरोपित को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा
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उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर वाईपी बॉर्नी ने वीरवार को नशा तस्करी के आरोपी माजिद खान पुत्र मोहम्मद हुसैन खान निवासी कंडी बरहा तहसील उड़ी जिला बारामूला को 12 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उक्त आरोपी को पुलिस ने 25 मार्च 2013 को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कुद के पास कराल नाला में जांच के दौरान 10.860 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। न्यायिक जांच में पाया गया कि आरोपी से बरामद हुआ साइकोट्रोपिक पदार्थ हेरोइन ही था, जिसे वह नियमित जांच के दौरान अवैध रूप से बैग में भरकर ले जा रहा था।
न्यायाधीश ने कहा कि दोषी 30 साल का युवक है और पहला अपराधी है। घर में उसके बूढ़े मां-बाप और बीमार बड़ा भाई है। आरोपी गिरफ्तारी के दिन से ही न्यायिक हिरासत में है। वहीं, दूसरी ओर वह इस सारे मामले पर पर्दा डालने वाला साबित हुआ है। उसने आज तक पकडे़ गए पदार्थ के स्रोत, सौदे और अंतिम गंतव्य के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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उक्त आरोपी को पुलिस ने 25 मार्च 2013 को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कुद के पास कराल नाला में जांच के दौरान 10.860 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। न्यायिक जांच में पाया गया कि आरोपी से बरामद हुआ साइकोट्रोपिक पदार्थ हेरोइन ही था, जिसे वह नियमित जांच के दौरान अवैध रूप से बैग में भरकर ले जा रहा था।
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न्यायाधीश ने कहा कि दोषी 30 साल का युवक है और पहला अपराधी है। घर में उसके बूढ़े मां-बाप और बीमार बड़ा भाई है। आरोपी गिरफ्तारी के दिन से ही न्यायिक हिरासत में है। वहीं, दूसरी ओर वह इस सारे मामले पर पर्दा डालने वाला साबित हुआ है। उसने आज तक पकडे़ गए पदार्थ के स्रोत, सौदे और अंतिम गंतव्य के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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