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किश्तवाड़ में कर्फ्यू पास के बिना आवागमन की अनुमति नहीं

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No traffic allowed in Kishtwar without curfew pass
किश्तवाड़। उपराज्यपाल के आदेश के बाद जिले में भी कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट रविवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत अब जिले में कर्फ्यू पास के बिना आवागमन पर रोक लगाई है। दुकानें पहले की पाबंदियों के अनुसार ही खुलेंगी। वैक्सीनेशन ड्राइव सहित जरूरी सामान, सरकारी कर्मियों और बक्करवालों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है।
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रविवार को जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू पास के बिना किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। वहीं, दवा दुकानों, रसोई गैस, कृषि से जुड़े काम, एटीएम, मीडिया, खाद्य आपूर्ति डिपो, विकास कार्य और स्वास्थ्य एवं सैनिटाइजेशन कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ छूट दी गई है। वैक्सीनेशन ड्राइव सहित जिला के अंतर्गत जरूरी सामान के लिए आवाजाही, सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए व बक्करवालों की आवाजाही के लिए कोई रोक नहीं रहेगी। डेयरी, फल-सब्जी, मटन-चिकन वाली दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।
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किराना, ग्रासरी, प्रोविजनल स्टोर, बेकरी के लिए 50 फीसदी यानि पुराने आदेशानुसार ऑड-इवन के हिसाब से सुबह सातसे 10 बजे कर समय तय किया। शिक्षण संस्थान सहित अन्य बड़े कारोबार बंद रहेंगे। शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार 20 लोग तहसीलदार को को सूचित करने के बाद शामिल हो सकेंगे। जनता से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर एसएसपी को सख्ती कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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