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आज खुली रहेंगी दूध; दवा, फल और सब्जी की दुकानें
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उधमपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते उपराज्यपाल की ओर से प्रदेश के 11 राज्यों सहित उधमपुर में 84 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। यह वीरवार शाम सात से सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इसके संबंध में जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार कर्फ्यू पास के बिना किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
लेकिन जिले में वीरवार को कोरोना के 128 मामले आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी कर लॉकडाउन में खुलने वाली दुकानों के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। इसके अनुसार 30 अप्रैल को दूध, दवा और फल-सब्जियों की दुकानें खुलेंगी। मगर एक और दो मई को सिर्फ दूध और दवाई की ही दुकानें खुलेंगी। अन्य दुकानें सोमवार को खुलेंगी। शादी समारोह में कर्फ्यू पास या निमंत्रण पत्र होना जरूरी होगा। आवश्यक और आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। जरूरी सप्लाई के थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, लेकिन वहां केवल होल सेलर व रिटेलर के अलावा अन्य को अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा दुध, सब्जी, फल व मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। क्लीनिक और और टेस्ट लैब भी खुली रहेंगी। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और सरकारी कर्मचारियों को कर्फ्यू पास के साथ आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। होटल के मेहमानों के लिए होटल के भीतर रेस्तरां कार्यात्मक रहेंगे। मेहमानों को खाना केवल कमरों परोसा जाएगा। खानाबदोशों को मवेशियों के साथ सुगम आवागमन में कोई बाधा नहीं होगी।
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वैक्सीनेशन और सैंपलिंग कार्य जारी रहेगा। इन केंद्रों पर जाने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी। सभी प्रकार के विकास परियोजनाओं से संबधित कार्य जारी रहेंगे। जबकि निजी निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को मनाही रहेगी। मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। कर्फ्यू पास के बिना किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शादी ब्याह जैसे समारोहों में जाने वाले लोगों को भी कर्फ्यू पास अथवा निमंत्रण पत्र के बिना जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिले में किराना दुकानें बंद रहेंगी
जिले में 128 मामले सामने आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट इंदु कंवल चिब ने वीरवार शाम को 84 घंटे के कोरोना कर्फ्यू में दुकानों के खुलने में बदलाव किया है। जो 30 अप्रैल से दो मई तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार 30 अप्रैल को दूध, दवाई और फल-सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि ग्रासरी शॉप बंद रहेगी। एक और दो मई को सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलेंगी, जबकि ग्रासरी, फल-सब्जियों की दुकानें खोलने की मनाही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की अवमानना करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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लेकिन जिले में वीरवार को कोरोना के 128 मामले आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी कर लॉकडाउन में खुलने वाली दुकानों के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। इसके अनुसार 30 अप्रैल को दूध, दवा और फल-सब्जियों की दुकानें खुलेंगी। मगर एक और दो मई को सिर्फ दूध और दवाई की ही दुकानें खुलेंगी। अन्य दुकानें सोमवार को खुलेंगी। शादी समारोह में कर्फ्यू पास या निमंत्रण पत्र होना जरूरी होगा। आवश्यक और आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। जरूरी सप्लाई के थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, लेकिन वहां केवल होल सेलर व रिटेलर के अलावा अन्य को अनुमति नहीं होगी।
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इसके अलावा दुध, सब्जी, फल व मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। क्लीनिक और और टेस्ट लैब भी खुली रहेंगी। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और सरकारी कर्मचारियों को कर्फ्यू पास के साथ आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। होटल के मेहमानों के लिए होटल के भीतर रेस्तरां कार्यात्मक रहेंगे। मेहमानों को खाना केवल कमरों परोसा जाएगा। खानाबदोशों को मवेशियों के साथ सुगम आवागमन में कोई बाधा नहीं होगी।
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वैक्सीनेशन और सैंपलिंग कार्य जारी रहेगा। इन केंद्रों पर जाने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी। सभी प्रकार के विकास परियोजनाओं से संबधित कार्य जारी रहेंगे। जबकि निजी निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को मनाही रहेगी। मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। कर्फ्यू पास के बिना किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शादी ब्याह जैसे समारोहों में जाने वाले लोगों को भी कर्फ्यू पास अथवा निमंत्रण पत्र के बिना जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिले में किराना दुकानें बंद रहेंगी
जिले में 128 मामले सामने आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट इंदु कंवल चिब ने वीरवार शाम को 84 घंटे के कोरोना कर्फ्यू में दुकानों के खुलने में बदलाव किया है। जो 30 अप्रैल से दो मई तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार 30 अप्रैल को दूध, दवाई और फल-सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि ग्रासरी शॉप बंद रहेगी। एक और दो मई को सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलेंगी, जबकि ग्रासरी, फल-सब्जियों की दुकानें खोलने की मनाही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की अवमानना करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।