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Udhampur News: श्री सरथल देवी माता मंदिर के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक
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किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर श्री सरथल देवी माता मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री और सेवन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार श्री सरथल देवी माता मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहां वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन को मंदिर के आसपास शराब की बिक्री और सेवन से धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित होने तथा श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका से संबंधित जानकारी मिली थी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने, सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह निवारक कदम आवश्यक है।
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आदेश के तहत शराब की किसी भी प्रकार की बिक्री और सेवन 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शराब लाइसेंस धारकों, शराब की दुकानों के मालिकों, विक्रेताओं, ढाबा संचालकों, होटल और रेस्तरां संचालकों सहित आम लोगों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी किश्तवाड़, आबकारी एवं कराधान अधिकारी तथा तहसीलदार किश्तवाड़ को आदेश के सख्ती से कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश 28 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे इससे पहले वापस, संशोधित या आगे विस्तारित नहीं किया जाता। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के अनुसार श्री सरथल देवी माता मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहां वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन को मंदिर के आसपास शराब की बिक्री और सेवन से धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित होने तथा श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका से संबंधित जानकारी मिली थी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने, सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह निवारक कदम आवश्यक है।
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आदेश के तहत शराब की किसी भी प्रकार की बिक्री और सेवन 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शराब लाइसेंस धारकों, शराब की दुकानों के मालिकों, विक्रेताओं, ढाबा संचालकों, होटल और रेस्तरां संचालकों सहित आम लोगों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी किश्तवाड़, आबकारी एवं कराधान अधिकारी तथा तहसीलदार किश्तवाड़ को आदेश के सख्ती से कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश 28 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे इससे पहले वापस, संशोधित या आगे विस्तारित नहीं किया जाता। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।