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Udhampur News: पुलिस की अर्जी खारिज, जब्त वाहन को मालिक के पक्ष में रिलीज करने निर्देश
Sun, 31 May 2026 02:19 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Sun, 31 May 2026 02:19 AM IST
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अदालत से
उधमपुर। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (टी) की अदालत ने अभियोजन पक्ष (पुलिस) की लगातार अनुपस्थिति और ढुलमुल रवैए के चलते संपत्ति कुर्की से जुड़े एक मामले को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले से जुड़ी गाड़ी को उसके असली मालिक के पक्ष में रिलीज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
यह मामला थाना पंचैरी की ओर से दर्ज एक एफआईआर जुड़ा है जिसमें आरोपी मोहम्मद सलीम निवासी चिनैनी के खिलाफ सरकारी लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक वाहन नंबर जेके14एच-8621 को कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने पाया कि सरकारी वकील या पुलिस पक्ष की ओर से पिछली दो लगातार तारीखों से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था। 29 मई को हुई सुनवाई में भी अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक का पिछला आचरण संतोषजनक नहीं रहा है और वे लगातार तारीखों पर अनुपस्थित रहे हैं। आज भी यही स्थिति है, जिससे यह साफ झलकता है कि आवेदक इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि खो चुका है। गैर-हाजिरी और लापरवाही के कारण अदालत ने इस अर्जी और इससे जुड़ी सभी लंबित याचिकाओं को डिस्मिस इन डिफॉल्ट यानी खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि उचित सत्यापन और पहचान के बाद केस प्रॉपर्टी (वाहन) को उसके रजिस्टर्ड मालिक के पक्ष में तुरंत रिहा कर दिया जाए।
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उधमपुर। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (टी) की अदालत ने अभियोजन पक्ष (पुलिस) की लगातार अनुपस्थिति और ढुलमुल रवैए के चलते संपत्ति कुर्की से जुड़े एक मामले को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले से जुड़ी गाड़ी को उसके असली मालिक के पक्ष में रिलीज करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
यह मामला थाना पंचैरी की ओर से दर्ज एक एफआईआर जुड़ा है जिसमें आरोपी मोहम्मद सलीम निवासी चिनैनी के खिलाफ सरकारी लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक वाहन नंबर जेके14एच-8621 को कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने पाया कि सरकारी वकील या पुलिस पक्ष की ओर से पिछली दो लगातार तारीखों से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था। 29 मई को हुई सुनवाई में भी अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक का पिछला आचरण संतोषजनक नहीं रहा है और वे लगातार तारीखों पर अनुपस्थित रहे हैं। आज भी यही स्थिति है, जिससे यह साफ झलकता है कि आवेदक इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनी रुचि खो चुका है। गैर-हाजिरी और लापरवाही के कारण अदालत ने इस अर्जी और इससे जुड़ी सभी लंबित याचिकाओं को डिस्मिस इन डिफॉल्ट यानी खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि उचित सत्यापन और पहचान के बाद केस प्रॉपर्टी (वाहन) को उसके रजिस्टर्ड मालिक के पक्ष में तुरंत रिहा कर दिया जाए।
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